शादी में हुआ हर्ष फायर तो आयोजक और गार्डन संचालक पर कार्रवाई: भदौरिया

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कोलारस। शादियों में हर्ष फायर के शौक पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी प्रदेश में ये बेरोक-टोक जारी है। बीते वर्षों में भी प्रदेश भर में हर्ष फायर से कई लोगांे की जान गई है और कई लोग घायल हो गए है। ऐसे में समय रहते हर्ष फायर पर पूर्णता शिकंजा कसा जाना चाहिए नहीं तो कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। 

हर्ष फायर पर अंकुश लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजर्निक जगह पर हर्ष फायर करना और हथियारो के प्रर्दशन पर रोक लगाई थी जिसका पालन कराना शासन के लिए चुनौती है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टी से कलैक्टर के आदेश से बीते दिनो धारा 144 लगा दी गई थी जिसके तहत हथियार रखने पर पाबंदी है। लेकिन शादियो के मौके पर खुलेआम हथियारो का प्रर्दशन जनता कि सुरक्षा में बड़ी चूक है।  

हाल ही में कोलाारस नगर में शादी समारोह के दौरान कई हथियारधारी हथियारांे के साथ शादियों में शिरकत करते नजर आए ऐसे में महिलाएं, बच्चे हथियारों के साए में महफूज महसूस नहीं करते है। बीते दिनों कई शादियों में बारात के दौरान हर्ष फायर की खबरें सामने आई। कोलारस नगर के बीचांे बीच सरेआम बरातों में हर्ष झूूमकर नाचगाने के साथ ही हर्ष फायर किया जा रहा था। ऐसे में कोलारस पुलिस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है उन्होंने मीडिया के माध्यम से मैरिज गार्डन संचालकों और कार्यक्रम आयोजकों को चेताया है कि अगर कोलारस क्षेत्र में कहीं भी हर्ष फायर हुआ तो कार्यक्रम आयोजको और मैरिज गार्डन संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।  

इनका कहना 
शादी समारोह में हथियारों के साथ शामिल होने पर, हर्ष फायर करने पर सुरक्षा की दुष्टि से पूर्णत: रोक है, अगर किसी ने भी जनता कि सुरक्षा में चूक की तो कार्यक्रम आयोजक के साथ ही मैरिज गार्डन संचालकों को भी कार्रवाई की जद में लिया जाएगा।
सुजीत सिंह भदौरिया - एसडीओपी कोलारस
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अगर हमें ऐसे शिकायत प्राप्त होती है कि कोई भी व्यक्ति शादी समारोह में हथियार लेकर शामिल होता है या हर्ष फायर करते देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
अवनीत शर्मा - थाना प्रभारी कोलारस
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