रास्ता रोककर कुल्हाड़ी से हमला करने वालों को ढ़ाई साल की JAIL

Updesh Awasthee
0
शिवपुरी। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस दीक्षित ने बुधवार को कुल्हाड़ी, लाठी और तलवार से युवक नरेश पुत्र रामस्वरूप रावत निवासी बिलोकला के साथ रास्ता रोककर  हमला करने वाले छह आरोपियों को ढाई  वर्ष के कठोर कारावास  एवं ढाई हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक भगवान दास राठौर ने की।

अभियोजन के अनुसार 30 जुलाई 2015 को फरियादी नरेश सेसई  से लौटकर वापस अपने गांव आ रहा था तभी गांव के तालाब के पास आरोपी प्रताप पुत्र मोतीलाल, बादाम पुत्र मोतीलाल, पुरुषोत्तम पुत्र प्रताप सिंह, संजय पुत्र प्रताप सिंह, अजमेर पुत्र प्रताप सिंह व रामनिवास पुत्र प्रताप सिंह ने एक राय  होकर नरेश  पुत्र  रामस्वरूप  रावत को रास्ता रोककर लाठी, तलवार, और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया था। 

इस घटना में  नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देहात थाना पुलिस ने  आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिसमें सुनवाई के उपरांत बुधवार को न्यायधीश ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष का कठोर कारावास व 2500 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!