शिवपुरी। करैरा में पदस्थ रेंजर विष्णु शर्मा व करन सिंह तोमर पर लोकायुक्त पुलिस ने शौचालय निर्माण में फर्जी बिल लगाकर भुगतान कर शासकीय राशि का गबन करने के मामले में भादवि की धारा 420, 467, 468 सहित 13(1)(डी)13,(2)(डी) ईसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जानकारी के अनुसार शिवपुरी निवासी असफाक खान ने वर्ष 2016 में लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि करैरा में पदस्थ रेंजर विष्णु शर्मा व करनसिंह तोमर ने शौचालय निर्माण के दौरान ईंट, बजरी, सरिया, गेट आदि की खरीदी सहित मजदूरों के भुगतान के फर्जी बिल लगाकर रूपए आहरित कर लिए थे जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।
लोकायुक्त पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सभी बिल और भुगतान स्लिप का वाउचर फर्जी निकले। जिन फर्मों के बिल लगाए गए थे उन फर्मों के मालिकों ने सामान बेचने और भुगतान लेने की बात से इंकार कर दिया है। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने पाया कि आरोपीगणों ने सभी बिल कूटरचना कर तैयार किए हैं और दोनों रेंजरों को धोखाधड़ी का आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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