चैक बाउंस के आरोपी गिर्राज को एक वर्ष की सजा

शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक सक्सैना ने चैक बाउंस के एक आरोपी को एक वर्ष की सजा व 4 लाख रुपए प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए हैं। प्रतिकर की राशि अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। 

अभियोजन के अनुसार योगेन्द्र पुत्र राजाराम रघुवंशी निवासी शंकर कालोनी शिवपुरी से आरोपी गिर्राज पुत्र मुंशीलाल धाकड़ निवासी कलोथरा ने पारिवारिक एवं व्यवसायिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 लाख रुपए उधार लिए थे जिसके ऐवज में चैक दिया था। नियत दिनांक के बाद चैक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। 

जिसके बाद परिवादी ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र यादव के माध्यम से उक्त राशि की मांग हेतु नोटिस भेजा। नोटिस उपरांत भी पैसे वापस नहीं किए तो परिवाद न्यायालय में दायर किया गया जहां से सुनवाई उपरांत यह सजा सुनाई गई है।