
उक्त मामले में सुनवाई पोहरी जेएमएफसी न्यायाधीश धीरज कुमार ने सुनाई है। अभियोजन के अनुसार बैराड़ में संचालित लखेश्वर विद्यालय के संचालक रघुवीर धाकड़ पुत्र मुरारी धाकड़ , केशव पुत्र बनबारी धाकड़, पदम सिंह पुत्र परसादी रावत, सिद्धम पुत्र नक्टूराम जाटव द्वारा फरियादी माखन धाकड़ के प्लॉट पर कब्जा कर फरियादी के साथ मारपीट कर दी थी।
इस मामले में फरियादी ने थाना बैराड़ में शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर बैराड़ थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 585/15 धारा 147,323 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जेएमफसी न्यायाधीश धीरक कुमार ने सभी आरोपीयों को दोषी मानते हुए 3-3 माह की जेल और 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।