महावीर जयंती पर नहीं खुलेगी मांस और मदिरा की दुकानें

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शिवपुरी। 29 मार्च को महावीर जयंती होने के कारण शिवपुरी जिले की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मास विक्रय की दुकानें बंद रखी जाएगी। कलेक्टर तरुण राठी ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश शासन के स्थानीय शासन विभाग भोपाल के निर्देशानुसार 17 विशिष्ठ अवसरों पर पशुवध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखी जाएगी। जिसमें भगवान महावीर जयंती को भी विशिष्ठ अवसरों में शामिल किया गया है। शिवपुरी जिले की सीमा में स्थित जाने पर 29 मार्च को पशुवध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर तरुण राठी को दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अध्यक्ष जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा आवेदन देकर निवेदन किया गया था, कि 29 मार्च को भगवान महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज द्वारा न केवल शिवपुरी शहर में बल्कि संपूर्ण जिले में विशेष कार्यक्रम एवं विमानोत्सवो का आयोजन होने के कारण इस दिन मांस मदिरा की दुकानें पूर्णत: बंद रखी जाए। 

करदाता वर्ष 2017-18 का वृत्तिकर 31 मार्च से पहले जमा कराए
मध्यप्रदेश शासन द्वारा 8 जनवरी को वृत्तिकर अधिनियम में किए गए संशोधन उपरांत मध्यप्रदेश वेट कर अधिनियम में पंजीकृत समस्त करदाताओं को 2500 रुपए वार्षिक वृत्तिकर के रूप में जमा कराना आवश्यक होगा। 

राज्य कर वृत्त शिवपुरी के सहायक आयुक्त विमलेश राठौर ने बताया कि करदाताओं का टर्नऑवर कितना ही कम क्यों न हो अर्थात निरंक टर्नऑवर वाले करदाताओं को 2500 रुपए वार्षिक वृत्तिकर के रूप में 31 मार्च तक या इसके पूर्व जमा करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि नए प्रावधान के तहत वृत्तिकर 31 मार्च तक या इसके पूर्व भी जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति की कार्यवाही से बचा जा सकेगा। करदाता द्वारा समय अवधि में यदि 2017-18 का वृत्तिकर जमा नहीं कराए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  
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