शिवपुरी। न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी पोहरी जिला शिवपुरी ने आरोपी चरणसिंह निवासी जामखो को एक्सीडेंट के जुर्म में 2 वर्ष का कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थदंंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 6 दिसंबर 2013 को दोपहर लगभग 2 बजे फरियादी महासुंदर का चालक चरणसिंह सोयाबीन का भूसा लेकर ट्रक से जा रहा था। ट्रक में शिवदयाल भी बैठा था। आरोपी चरणसिंह ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया था। जिससे ट्रक के नीचे दबने से शिवदयाल की मौत हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पोहरी ने भादवि के अंतर्गत केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया था। लापरवाही से टक्कर मारने बाले आरोपी को 2 साल की जेल
3/24/2018
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शिवपुरी। न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी पोहरी जिला शिवपुरी ने आरोपी चरणसिंह निवासी जामखो को एक्सीडेंट के जुर्म में 2 वर्ष का कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थदंंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 6 दिसंबर 2013 को दोपहर लगभग 2 बजे फरियादी महासुंदर का चालक चरणसिंह सोयाबीन का भूसा लेकर ट्रक से जा रहा था। ट्रक में शिवदयाल भी बैठा था। आरोपी चरणसिंह ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया था। जिससे ट्रक के नीचे दबने से शिवदयाल की मौत हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पोहरी ने भादवि के अंतर्गत केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया था।
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