जुआरी किशनलाल कुशवाह पर 1 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। कामिनी प्रजापति जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी अतरसिंह को जुआ खेलने के जुर्म में 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 22 जुलाई 2016 को सा. उपनिरीक्षक लोकनाथ भगत को वीट गश्त के दौरान न्यू ब्लॉक ओबीसी बैंक के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी अतरसिंह पुत्र किशनलाल कुशवाह निवासी बैंक कॉलोनी के पीछे कुशवाह मोहल्ला शिवपुरी का आम जनता को एक रुपए के बदले 80 रुपए का प्रलोभन देकर सट्टा पर्ची काटकर सट्टा खिला रहा है। 

सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस मौके पहुंची और आरोपी अतरिंसह को सट्टापर्ची के साथ पकड़ा था। थाना पुलिस कोतवाली ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी पूनम वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई। 

छेड़छाड़ के जुर्म में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 
शिवपुरी। जेएमएफसी मोनिका आध्या कोलारस की न्यायालय में आरोपी रामकृष्ण धाकड़ निवासी ग्राम रांची तहसील कोलारस को छेड़छाड़ के जुर्म में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 21 अक्टूबर 2017 को फरियादिया के घर में जब वह बच्चें के साथ अकेली थी तथा पति खेत पर पानी देने गया था तभी आरोपी फरियादिया के घर में घुर गया और बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना पुलिस कोलारस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी रामकृष्ण धाकड़ को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी निर्मल कुमार अग्रवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा की गई।