एक्सीडेंट: ट्रक और बाइक सवार को 1-1 साल की जेल

शिवपुरी। न्यायालय रविन्द्र कुमार शर्मा जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी सुरेंद्रसिंह को वाहन से टक्कर मारने के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।  अभियोजन के अनुसार 18 मई 2017 को फरियादी दुष्यंत अपनी स्कार्पियो गाड़ी से ग्वालियर से शिवपुरी जा रहा थ्ाा। गाड़ी को उसका भाई चला रहा था। गाड़ी में शिवसिंह एवं छोटे भी बैठे थे। रात को करीब 11:30 बजे गाराघाट पुलिया के पास एबी रोड पर शिवपुरी की तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक यूपी 83 एल 9637 के ड्रायवर सुरेंद्र ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुउ उनकी स्कार्पियो गाड़ी में टक्कर मार दी थी। 

जिससे दिनेश का पैर व हाथ टूट गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सुभाषपुरा ने अपराध्ा दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्रसिंह को ट्रक से टक्कर मारने के जुर्म में यह सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी कल्पना गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई। 

एक्सीडेंट: बाइक सवार को 1 वर्ष का कारावास
शिवपुरी। जिला लोक अभियोजन रविन्द्र कुमार की न्यायालय ने एक आरोपी कालीचरण को बाइक से टक्कर मारने के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 4 अक्टूबर 2016 को सुबह 9:30 बजे आरोपी कालीचरण ने काली माता मंदिर के पास फरियादी राजू की पुत्री नंदनी एवं संजय एवं वीरसिंह की पुत्री नैन्सी स्कूल पढ़ने जा रही थी। बाइक सवार ने तेजी व लापरवाही से आया और तीनों बच्चियों को टक्कर मार दी जिससे संजना का पैर टूट गया था। नंदनी के सिर में फैक्चर हुऔ नैनसी को भ्ज्ञी चोटें आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सतनबाड़ा ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय के समक्ष रखा। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में पैरवी कल्पना गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई। 

अवैध हथियार रखने के जुर्म में 1 वर्ष का कारावास 
शिवपुरी। जेएमएफसी कौशल वर्मा की न्यायालय ने आरोपी अरविंद परिहार निवासी ग्राम रांची तहसील कोलारस को छेड़छाड़ के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 
अभियोजन के अनुसार 21 अप्रैल 2016 को पिपरौनिया रोड किनारे से आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस पुलिस ने प्राप्त किए थे। जिनका कोई वैध लाइसेंस आरोपी के पास नहीं था। मौके पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी शैलेन्द्र शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पिछोर द्वारा की गई।