शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत में चैक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 35 लाख 40 हजार रुपए के प्रतिकर राशि अधिरोपित कर दंडित किया गया। प्रतिकर राशि अदा न करने पर आरोपी रामकृष्ण गुप्ता को छ: माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार मेसर्स चौधरी ऑटोमोबाइल प्रोपराईटर जयप्रकाश चौधरी निवासी हवाई पट्टी को रामकृष्ण गुप्ता पुत्र नारायणदास निवासी हनुमान गली जो मेसर्स निगोती ब्रदर्स के प्रोपराईटर हैं ने एक चैक दिया जो बाउंस हो गया।
चैक बाउंस होने पर मामला कोर्ट में लगाया गया जहां सुनवाई के बाद मामले में रामकृष्ण गुप्ता को दोषी पाया और उसे यह सजा सुनाई।
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