शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश बीएस दीक्षित ने कल हत्या के मामलें में आरोपी किशन शर्मा को अजीवन कारावास और 2 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामलें में पूर्व में ही दो अन्य आरोपियों देवेंद्र शर्मा और वीरेंद्र शर्मा को सजा सुनाई जा चुकी है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार 28 सितम्बर 2009 को ग्राम ककरूआ में पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी राकेश शर्मा को आरोपी किशन शर्मा ने रास्ता रोककर कट्टा दिखाया तथा दो अन्य आरोपियों देवेंद्र शर्मा और वीरेंद्र शर्मा ने उसकी लाठियों से बुरी तरह मारपीट की जिससे वह मरणाशन स्थिति में पहुंच गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग खड़े हुए।
गंभीर रूप से घायल राकेश शर्मा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस पर गोर्वधन थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों देवेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शर्मा और किशन शर्मा के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक भगवानदास राठौर ने की।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।