
जहां मौके पर कार्यवाही की तो वहां से 2 डंपर, 1 एलएनटी, बिजली के तार और कुछ मशीनें मिली थी। जिनसे अवैध रेत निकाली जा रही थी। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही आरोपी वहां से अपने अपने वाहन छोडक़र भाग गए थे। उस समय सभी वाहनों को जब्त कर मामले की छानबीन की गई।
जिसमेंं ज्ञात हुआ कि आरोपी मनोज रावत निवासी पपरेडू, हाकिम सिंह रावत निवासी खड़ीचरा, गजेंद्र सिंह रावत निवासी काशीपुर डबरा जिला ग्वालियर, रामवरण सिंह रावत निवासी सईडा जिला दतिया वहां से रेत का उत्खनन कर रहे थे जिस पर सभी आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 379 सहित 42, 77 भारतीय वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, 66/192 ए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर लिया है।