पुलिस कार्यवाही में आधार: बिना आधार के दर्ज नही होगीं एफआईआर

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शिवपुरी। आधार कार्ड अब जिंदगी का आधार बन गया है, अब पुलिस में अब फरीयादी और गवाह के लिए आधार कार्ड का नंबर देना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय से नया आदेश लागू किया गया है। इसमें अब थाने व चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले फरियादी को आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। पुलिस विभाग ने थानों में ऑनलाइन दर्ज होने वाली एफ आईआर में फरियादी का आधार कार्ड नंबर भी दर्ज किया जाएगा। जिन्हें गवाह बनाया जाएगा उनके आधार नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

एसपी सुनील पांडेय ने बताया कि एफआईआर करते समय आधार नंबर जोड़ा जाएगा। पुलिस के सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में एफ आईआर फार्मेट में आधार नंबर के कॉलम में अब तक फरियादी का आधार नंबर दर्ज नहीं किया जाता था। पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी कर इसे अनिवार्य कर दिया है। 

जिले के सभी थानों में अब रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले से आधार नंबर लिया जाएगा। कोर्ट में चालान भी सीसीटीएनएस फार्मेट द्वारा तैयार किया हुआ ही प्रस्तुत करना होगा। इसमें गवाहों के भी आधार नंबर अनिवार्य होंगे। 

लापता और अज्ञात शवों के फोटो होंगे ऑनलाइन 
पुलिस गुमशुदगी और अज्ञात शव का फोटो सीसीटीएनएस में अपलोड नहीं करती थी। इससे मामलों में निराकरण की प्रक्रिया भी लंबी चलती है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। इसमें गुमशुदा व्यक्ति और अज्ञात शव के फोटो सीसीटीएनएस में अपलोड करना जरूरी होगा। इससे गुम इंसान और अज्ञात शव की पहचान करने में आसानी होगी। 
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