चोरी करने के जुर्म में तीन वर्ष का कारवास व जुर्माना

शिवपुरी। जेएमएफसी रश्मिी वाल्टर तहसील खनियांधाना ने एक मामले में धीरजसिंह यादव निवासी ग्राम रिछायी जिला शिवपुरी को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 400 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 9 मई 2012 को फरियादिया रेखा के पति रिश्तेदारी में गए थे फिर रात के समय अपने बच्चों के साथ सो रही थी। रात के लगभग 1 बजे आरोपी ध्ाीरज फरियादी की बाखर में आया और वहां से 50 किलो गेहूं की बोरी चुराकर जाने लगा। आहट से फरियादिया की नींद खुली तो उसने देखा कि अभियुक्त धीरजसिंह, फरियादिया की गेहूं की बोरी ले जा रहा था। फरियादिया चिल्लाई तो धीरजसिंह गेहूं की बोरी लेकर भाग गया। 

चिल्लाने की आवाज सुनकर बच्चे व पड़ोस में रहने वाले बल्वनसिंह ठाकुर और पप्पू यादव आ गए। फरियादिया की शिकायत पर पुलिस थाना खनियांधाना ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी हरीबहादुरसिंह मीणा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील खनियांधाना द्वारा की गई।