
आयु संबधी दस्तावेज मंगाए गए
महिला सशक्तिकरण विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी शिवजीत यादव ने बताया कि जिला जेल में निरीक्षण के दौरान जो बंदी मिले हैं उनके आयु संबंधी दस्तावेज संबंधित थाने और बंदियों के परिजनों से मांगे हैं। इसके बाद पूरी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड में पेश की जाएगी। यदि इन बंदियों की उम्र 18 से कम पाई गई तो बाद में यह केस जांच उपरांत किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित होंगे।
किशोर न्याय अधिनियम के तहत निरीक्षण
किशोर न्याय बोर्ड की मुख्य मजिस्ट्रेट नमिता बौरासी ने बुधवार को किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिला जेल का निरीक्षण किया। इस अधिनियम के तहत यह देखा जाता है कि जिला जेल में कोई नाबालिग तो बंद नहीं है। किशोर न्याय एक्ट बाल संरक्षण के लिए बनाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत निरीक्षण की यह रिपोर्ट जिला सत्र न्यायाधीश को भेजी जाती है।