शिवपुरी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार शर्मा ने चैक बाउंस के मामले में मिठाई व्यापारी गोपाल चौबे को 6 माह का कारावास एवं प्रतिकर की राशि से दंडित किया है और प्रतिकर न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार गोपाल पुत्र आरपी चौबे उम्र 46 वर्ष निवासी वैष्णों देवी मंदिर के पास गांधी कॉलोनी ने अपनी मिठाई की दुकान और गन्ने के जूस के व्यापार को बढ़ाने के लिए घोसीपुरा कमलागंज में रहने वाले रमेश पुत्र ननकूराम राठौर से 60 हजार रुपए उधार लिए थे अभियुक्त ने इसके एवज में मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा कमलागंज का चैक दिया था।
तय समय के बाद जब राठौर ने वह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण बैंक ने चैक लौटा दिया। इसके बाद रमेश ने अपने अभिभाषक अशोक, दीपक अग्रवाल से अभियुक्त को रजिस्टर्ड सूचना पत्र भिजवाया, परंतु इसका भी अभियुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया जिस पर मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में लगाया गया। जहां न्यायालय ने सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार उपरांत न्यायाधीश ने अभियुक्त को 6 माह का कारावास एवं 70 हजार रूपए प्रतिकर से दंडित करने का आदेश दिया।

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