प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा

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शिवपुरी। शासन के निर्देशानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निर्धन, गरीब एवं पात्र 25 प्रतिशत बच्चों को प्रतिवर्ष नि:शुल्क प्रवेश देना होता है। इसी के तहत निजी स्कूलों को विगत वर्ष 2016-17 के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति सत्र 2017-18 तक प्रदाय नहीं की गई है। इसी को लेकर आज निजी स्कूल एसोसिएशन शिवपुरी द्वारा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। 

स्कूल एसोसिएशन ने मांग की है कि आगामी सत्रों में प्रतिपूर्ति का नियमानुसार सत्र पूर्ण होने पर अप्रैल माह में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि आरटीई के तहत बच्चों के समस्त रिकॉर्ड शासन द्वारा ऑनलाईन प्रवेश कराकर स्वयं स्कूलों को उपलब्ध कराए जाते हैं इसके बावजूद भी कई बार निरीक्षण करने की आवश्यकता क्यों होती, जबकि ऐसा ऐसा नहीं चाहिए।

इसके अलावा बच्चों के आधार कार्ड लिंक होने के बाद भी नये-नये नियमों एवं अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न कर शुल्क प्रतिपूर्ति में विलंब किया जा रहा है। स्कूल एसोसिएशन ने मांग की है कि मप्र में आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ति अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम दिया जा रहा है जिसे बढ़ाया जाए और बायोमेट्रक प्रक्रिया सत्र 2018-19 से प्रारंभ प्रारंभ किया जाए। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में स्कूल एसोसिएशन के सदस्य एवं स्कूल प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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