शिवपुरी। जिले के पिछोर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व 2 हजार रू के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी पीडित पक्ष से एजीपी राजकुमार पाठक ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार बामौरकला के ग्राम मार मोहल्ला निवासी एक 16 साल की नाबालिग को 20 अप्रैल 2015 को उसके रिश्ते में लगने वाला युवक बाबूलाल पुत्र खुमान सिंह जाटव अपहरण कर ले गया था।
बाबूलाल किशोरी को शादी का झांसा देकर गुजरात के अहमदाबाद ले गया। यहां पर उसने किशोरी के साथ एक किराए के कमरे में लगातार 4 माह तक बलात्कार किया। इसे मामले में पुलिस ने बाबूलाल जाटव के खिलाफ पीडिता के पिता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया।
गुरूवार को इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश गोयल ने आरोपी को नाबालिग के साथ अपहरण व बलात्कार आरोपी मानते हुए यह सजा सुनाई अर्थदंड जमा न करने पर अलग से 2 साल की सजा भुगतना होगी ।
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