
बाबूलाल किशोरी को शादी का झांसा देकर गुजरात के अहमदाबाद ले गया। यहां पर उसने किशोरी के साथ एक किराए के कमरे में लगातार 4 माह तक बलात्कार किया। इसे मामले में पुलिस ने बाबूलाल जाटव के खिलाफ पीडिता के पिता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया।
गुरूवार को इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश गोयल ने आरोपी को नाबालिग के साथ अपहरण व बलात्कार आरोपी मानते हुए यह सजा सुनाई अर्थदंड जमा न करने पर अलग से 2 साल की सजा भुगतना होगी ।