
अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को एक साल की सजा
जेएमएफसी न्यायालय न्यायाधीश कौशल वर्मा ने बुधवार को अवैध हथियार के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल का कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवी शेलेंद्र कुमार शर्मा शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर 2014 को बाचरौन चौराहे पर आरोपी ओमनारायण पुत्र श्यमलाल साहू को अवैध कट्टे व एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश यह फैसला सुनाया।