कट्टा और कारतूस रखने के आरोपी को एक वर्ष की जेल

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शिवपुरी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी गोलू परमार को अवैध कट्टा एवं राउंड रखने के जुर्म की सुनवाई करते हुए, एक वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 24 अगस्त 2016 को राधाकृष्ण मंदिर के पास सतनबाउा में आरोपी गालू अवैध कट्टा एवं राउंड लेकर घूम रहा था, जिसे पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पकडक़र केस दर्ज किया। प्रकरणम ें शासन की ओर से पैरवी कल्पना गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।  

गालियां एवं पत्थर से मारने के जुर्म में 2-2 माह का कारावास
न्यायालय कामिनी प्रजापति जेएमएफसी ने आरोपी हेमंत उर्फ हनुमंत पुत्र धीरजसिंह को 2-2 माह के कारावास एवं 500 व 250 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 22 नवंबर 2014 को रात 8:30 बजे आरोपी हेमंत द्वारा फरियादी अनिल को गाली-गलौज दी और पत्थर मार कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी अनिल को चोटे पहुंचाने के जुर्म में पुलिस कोतवाली शिवपुरी द्वारा केस दर्ज किया गया जिसमें सुनवाई उपरांत सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी पूनम वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन द्वारा की गई। 

गांजा रखने के जुर्म में 39 दिन का कारावास 
न्यायालय संतोष गुप्ता सीजेएम शिवपुरी द्वारा आरोपी प्रकाश को विचारण के दौरान 30 दिन की अवधि के कारावास तथा 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 4 फरवरी 2012 को आरोपी पोहरी बस स्टेंड शिवपुरी में स्वयं की चाय की गुमटी में एक प्लास्टिक के डिब्बे में 250 ग्राम गांजा बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे हुए पाए जाने के जुर्म में पुलिस कोतवाली शिवपुरी द्वारा प्रकरण कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें सुनवाई उपरांत सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पेरवी प्रीति संत, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा की गई। 

झूठी गवाई देने के जुर्म में 1-1 वर्ष का कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश एसबी शर्मा ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झूठी गवाई देने के जुर्म में दो लोगों को 1-1 वर्ष का कारावास व 1-1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 4 सितंबर 2016 को बैराड़ क्षेत्र में एक लडक़ी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पीडि़ता की मां तथा पिता ने दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान पीडि़ता के मां तथा पिता अपने बयान से पलट गए और झूठी गवाई दी। जिसमें सुनवाई उपरांत सजा सुनाई गई। 

पक्षी के शिकार एवं नीलगाय रखने के जुर्म में 1 वर्ष का कारावास
न्यायालय अभिषेक सक्सेना, जेएमएफसी शिवपुरी द्वारा आरोपी महेन्द्र, सतबीर उर्पु रामबरन को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अनुसार 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन के अनुसार 8 सितंबर 2015 को राजकुमार वनरक्षक एवं स्टाफ ने माधव राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बीट कांकर में गश्त के दौरान कक्ष क्रमांक 20 में अभियुक्तगण को देखा और उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया और तलाशी ली तो इनके पास से तीन दिन की आयु का नीलगाय का बच्चा एवं एक मृत पक्षी रिंगडब जब्त किया गया जिसे बरामद कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें सुनवाई उपरांत आरोपियों को सजा सुनाई गई। शासन की ओर से सुषमा गौतम, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा पैरवी की गई। 
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