
अभियोजन के अनुसार 15 फरवरी 2017 को मनियर बीज गोदाम में एक बालिका की लाश पुलिस को मिली। इस लाश की शिनाक्त आदिवासी मोहल्ले में निवासरत एक 11 वर्षीय बालिका के रूप में हुई। जब उक्त बालिका के बारे में जानकारी चाही तो पुलिस को पता चला कि उसे रात्रि में उसका मकान मालिक धारा सिंह जाटव टोस्ट दिलाने के बहाने ले गया।
जिसपर पुलिस ने आरोपी धारासिंह के खिलाफ हत्या,रेप और अपहरण की धाराओं में मामला दर्र्ज कर न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायालय ने उक्त आरोपी को जेल भेजकर मामले की सुनवाई की। महज 8 माह के समय में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश ने उक्त मामले में आरोपी को दोशी करार देते हुए आजीवन कारावास सहित दो हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।