
थाना बैराढ़ में फरियादी अतर सिंह पुत्र बुद्धाराम जाटव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सांपरारा ने बताया कि उसके ट्रेक्टर का किरायानामा आरोपी कंपू जाटव पुत्र खुलला उर्फ फुल्ला जाटव निवासी ग्राम तिघरा थाना छर्च ने किया था और कहा कि महीने का मासिक 15 हजार रूपये अनुबंध कर ट्रेक्टर का भुगतान किया जाएगा। इस पर फरियादी अतर सिंह ने कंपू के साथ समझौता किया और अनुबंध कर ट्रेक्टर को किराए पर लगा दिया और एडवांस राशि भी प्राप्त कर ली।
शुरूआत में तो ठीक रहा लेकिन एक महीने के बाद ही दूसरे महीने की किश्त जब अतर सिंह को नहीं मिली तो उसने कंपू को ढूंढा लेकिन वह भी नहीं मिला और उसका ट्रेक्टर भी नहीं मिला। इस पर फरियादी अतर सिंह ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर पुलिस थाना बैराड़ पहुंचा और आरोपी कंपू के विरूद्ध धारा 406 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है।