चैक बांउस के आरोपी को एक वर्ष की जेल, देना होगा अर्थदण्ड

NEWS ROOM
0
शिवपुरी। न्यायिक दंडाधिकारी रविंद्र कुमार शर्मा ने चैक बांउस के एक मामले में आरोपी किशन पुत्र काशीराम आदिवासी को एक वर्ष के कारावास और 2 लाख 60 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बताया गया हैै जवाहर कॉलोनी निवासी किशन आदिवासी ने राकेश पुत्र विजय राठौर निवासी हरदौल मंदिर महल सराय से 2 लाख रूपए उधार लिए थे।

जिसके एवज में उसने बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी का चैक  दिया। जब राकेश ने उक्त चैक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो वह खाते में राशि न होने के कारण वह वापिस लौट आया। इस पर राकेश ने अपने वकील के माध्यम से किशन आदिवासी को नोटिस दिया, लेकिन इसके बाद भी जब उसने राशि भुगतान नहीं की तो फरियादी राकेश ने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पक्ष-विपक्ष की बहस के उपरांत आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावा तथा 2 लाख 60 हजार रूपए के  प्रति कर से दंडित किया है। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!