शिवपुरी। आज द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह गौर के न्यायालय में हत्या के आरोपी एक युवक को आजीवन कारावास और दो हजार रूपए के अर्थदंण्ड से दंडित किया है। इसी मामले में मारपीट के आरोपी युवक के पिता को भी न्यायालय ने छ: माह के कारावास की सजा सुनार्ई है। इस मामले की पैरवी शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गगन भार्गव ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 16 अक्टूबर 2013 को बैराड़ थाना क्षेत्र के कैमई गांव में मृतक हक्के रावत की बेटी भारती अपनी छोटी बहिन आरती को जण्डेल रावत के बाड़े में शौच करा रही थी। इसी बात को लेकर जण्डेल पुत्र श्रीलाल रावत उम्र 28 वर्ष और श्रीलाल रावत पुत्र साहूलाल रावत जण्डेल के घर पर कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए और शौच करने को लेकर विबाद करने लगे।
जब हक्के ने विबाद करने से मना किया तो आरोपी जण्डेल रावत ने हक्के को कुल्हाड़ी मार दी। वही आरोपी के पिता ने भी लाठीयों से उसे घायल कर दिया। इस मामले की शिकायत हक्के ने बैराड़ थाने में की थी। जहां पुलिस ने इस मामले में आरोपी हक्के रावत और पिता श्रीलाल रावत पर धारा 307 सहित मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। उसके बाद 21 अक्टूबर को इस मारपीट में घायल हक्के की ग्वालियर चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
जिस पर बैैराड़ पुलिस ने इस मामले में आरोपीयों पर हत्या की धारा 302 में मामला दर्ज कर न्यायालय में पैश किया। जहां इस मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवेेन्द्र पाल सिंह गौर ने आरोपी पुत्र को हत्या के मामले में उम्र कैद सहित 2 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया। वही इस मामले में पिता को मारपीट का दोषी पाए जाने पर धारा 323 के तहत छ: माह की जेल की सजा सुनाई है।
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