जहरीला पदार्थ खिलाकर की गयी हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को आजीवन जेल

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शिवपुरी। बीते रोज जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी दिलीप सिंह जादौन सहायक लोक जिला अभियोजक ने की है। 
 
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते आरोपी नरेश पुत्र अरज्ञान सिंह धाकड़ और बंटी उर्फ राजेश पुत्र हरज्ञान सिंह धाकड़ निवासी दुल्हारा ने गांव के ही रामसिंह पुत्र बारेलाल पाल को ग्राम रातौर में 1 फरवरी 2013 को दोपहर 3 बजे जहरीला पदार्थ खिला दिया था। जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 

घटना की रिपोर्ट फरियादी गजराज सिंह पुत्र रामस्वरूप धाकड़ निवासी मनियर ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। 
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