
जबकि उक्त भू-भाग पर पूर्व से ही दो मंजिला मकान निर्मित है। विक्रय पत्र में अन्य खाली जगह के फोटो खिचाकर लगा दिया गये है। नियम अनुसार स्टॉप शुल्क निर्मित दो मंजिला भवन के हिसाब से लगनी थी। उक्त प्रकरण जब उप पंजीयक अधिकारी नजीर खॉन की संज्ञान में आया तो उन्होने उक्त मामले की जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया।
कार्यालय समय समाप्त के बाद होती है बसूली
उप पंजीयक कार्यालय में सर्विस प्रोवाईडरों की मिली भगत से विक्रय पंजीयन पत्र देरी से कार्यलय में जमा कराया जाता है जब कार्यालय समय समाप्त होने को होता है तो कार्य अधूरा छूटने के बदले क्रेता-विक्रेता से साहब को पैसे देने की कहकर दो से पांच हजार रूपये तक अतिरिक्त बसूले जाते है। उक्त कारनामा देर सांम तक पंजीयन कार्यालय में होते देखा जा सकता है।
10 का स्टॉप 20 में तो 100 का 150 मेे मिलता है
सर्विस प्रोवाईडरों द्वारा इन दिनों 10 का स्टॉप 20 में, 50 का स्टॉप 100 में तथा 100 का 150 में 500 का 550 में दिया जा रहा है जिसकी कईवार शिकायत पंजीयक कार्यलय को मिल सकी है किन्तु प्रशासनिक उदासीनता के चलते इन पर कार्यवाई शून्य वनी हुई है।