मानवधिकार आयोग ने की टीआई संजीव तिवारी पर कार्रवाई की अनुशंसा

Updesh Awasthee
शिवपुरी। मानवधिकार आयोग ने देहात थना प्रभारी संजीव तिवारी के खिलाफ शासन से दंडात्मक कार्रवाई के लिए अनुंशसा की है। वर्ष 2014 में एक रिटायर्ड प्लाटून कंमाडर व उसके पुत्र को थाने में अवैध निरोध में रखकर उसके साथ मारपीट करने व पुत्र के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करने के मामले में मानवधिकार आयोग ने यह कार्रवाई की है।

इस मामले में आयोग ने शासन से सिफारिश की हैं कि पीडि़त पक्ष को क्षतिपूर्ति में एक लाख रूपए दो माह के अंदर दिए जाए। लुधावली कॉलोनी निवासी रिटायर्ट प्लाटून कंमाडर लखन पुत्र रविन्द्र सिंह चौहान को दो दिन तक थाने में अवैध निरोध में रखा और दोनो के साथ मारपीट की। 

इस पूरे घटनाक्रम में प्रभारी के अलावा एक एएसआई व हवलदार ने भी दोनो के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करते हुए आर्म्स एक्ट का झूठा मामला भी दर्ज कर किया गया। इस पूरे मामले में लखन ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित मानवधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 

इस शिकायत को मानवधिकार आयोग ने संज्ञान में लेते मगंलवार को आदेश किया हैं कि टीआई को अन्यत्र स्थान पर तबादला किया जाए और ही पीडि़त पक्ष को एक लाख रूपए की क्षतिपूर्ति दी जाए। इस आदेश का पालन २ माह के अंदर किया जाए। 
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