
जानकारी के अनुसार गायत्री कुशवाह निवासी नरवर का विवाह 22 अप्रैल 2016 को आरोपी राहुल कुशवाह निवासी चकरामपुर के साथ हुआ था। विवाह के दो-तीन माह बाद से ही आरोपी राहुल और उसकी मां धन्ती बाई व पिता हुकुम सिंह ने पीडि़ता से दहेज में एक मोटरसाइकिल वा 50 हजार रूपए नगदी की मांग शुरू कर दी।
जब पीडि़ता ने उक्त मांग पूरी नहीं की तो आरोपियों ने एक माह पूर्व पीडि़ता की मारपीट कर उसे घर से भगा दिया और कल आरोपी राहुल ने अपनी ससुराल पहुंचकर उसकी मारपीट कर दी और उसे धमकी देकर भाग गया।
इस घटना की शिकायत पीडि़ता ने कल थाने में की जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 323, 506, 34 सहित 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।