शिवपुरी। उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में प्रद्युम्न वर्मा के अध्यक्ष के रूप में हुए निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने पर कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने निर्वाचन संबंधित कार्यवाही विवरण को भी अवैध घोषित कर दिया है। वर्तमान में विधिक रूप से प्रद्युम्न वर्मा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत नहीं है।
इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी को निर्देश दिए है कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित करें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आगामी आदेश तक प्रद्युम्न वर्मा जनपद पंचायत अध्यक्ष पोहरी अपने पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रचलित रिट पीटिशन क्रमांक 1622/2015 में विवेक पालीवाल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार पालीवाल द्वारा दायर की गई थी। जिसमें इस चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था।