चैक बाउन्स होने पर 1 वर्ष की सजा और 2 लाख का जुर्माना

Updesh Awasthee
शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती नमिता बोरासी ने चैक बाउन्स के एक मामले में आरोपी सर्वेश शुक्ला पुत्र श्रीकृष्ण शुक्ला को दोषी मानते हुए एक वर्र्ष के सश्रम कारावास और दो लाख रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

फरियादी भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जादौन के अभिभाषक जितेन्द्र गोयल एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सर्वेश कुमार शुक्ला ने उनके पक्षकार से एक लाख सत्तर हजार रूपए लिए थे और इस बावत उन्हें एक लाख सत्तर हजार रूपए का चैक दिया था जब उनके पक्षकार भूपेन्द्र सिंह ने उक्त चैक को बैंक में लगाया तो वह 1 दिस बर 2008 को डिस्ऑनर होकर वापस आ गया। 

इसके बाद फरियादी ने परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया जिसमें पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सर्वेश शुक्ला को धारा 138 निगोसिएवल इंस्ट्रमेंट एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो लाख रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 
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