विद्युत चोरी के मामले में न्यायालय ने किया 97 हजार का अर्थदंड

करैरा। विद्युत विभाग द्वारा पूर्व में चलाई गई  विद्युत चोरी प्रकरणों के तहत  एक प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय करेरा में चल रहा था, जिसमें करैरा विद्युत मंडल के परिवाद पर विशेष न्यायालय  द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण में अर्थदंड पारित किया गया । 

उक्त प्रकरण में तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री आर के जैन द्वारा ग्राम सलेया के नवलसिंह पुत्र लाला राम लोधी पर 68040 रू का परिवाद विद्युत प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 1903/11 उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा 97000 रुपए  विद्युत मंडल में जमा कराने का  आदेश दिया गया । उक्त जानकारी सहायक यंत्री सुबोध टेभुर्णिकर ने दी।
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