
उक्त प्रकरण में तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री आर के जैन द्वारा ग्राम सलेया के नवलसिंह पुत्र लाला राम लोधी पर 68040 रू का परिवाद विद्युत प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 1903/11 उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा 97000 रुपए विद्युत मंडल में जमा कराने का आदेश दिया गया । उक्त जानकारी सहायक यंत्री सुबोध टेभुर्णिकर ने दी।