
इस लोक अदालत मे में राजीनामा योग्य, फौजदारी, सिविल, विद्युत अधिनियम,वैवाहिक प्रकरण फैमली कोर्ट श्रम,नरेगा,मोटर दुर्घटना दावा, भू अर्जन प्रकरण, समस्त राजस्व प्रकरण, नगर निगम-नगरपालिका,नगर पंचायत,महिला एवं बाल विकाश विभाग, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,सहकारिता,बैंक, विक्रय कर, आयकर आदि से संवधित प्रकरण, वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण,बीमा, चैक बाउन्स प्रकरण,उपभोक्ता फोरम, कुटु ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, लोक सेवा गारंटी, शासन की नीतियों के अंतर्गत चिकित्सा वि ााग,शिक्षा विभाग आदि से प्राप्त होने बाले हितलाभ एवं राजीनामा के आधार पर निराकृत किये जायेगें।
ऐसे विवाद जिनके संबंध में कही किसी न्यायालय में पेश नहीं है उनके समाधान का आवेदन भी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के समक्ष न्यायालय में दिये जाने पर उनके निराकरण भी किये जायेगें।
आज प्रेस वार्ता को संवोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह लोक अदालत 12 नबंवर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित की जायेगी। जिसमें विद्युत संबंधित विवादो का निराकरण किया जायेगा। इस लोक अदालत में 25 प्रतिशत विद्युत बिल पर छूट दी जायेगी।