शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने शिवपुरी नगर के एक आतिशबाजी लायसेंसधारी के पास निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक सामग्री का अवैध भण्डारण पाए जाने तथा जारी लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा अतिशबाजी लायसेंसधारी दीपक अग्रवाल पुत्र वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी बड़ा बाजार पुरानी शिवपुरी के 99 पैकेट न्यू महावीर ट्रांसपोर्ट सियाराम बाबा की कुटिया के पास नबाव साहब रोड शिवपुरी से मौके पर अग्रवाल ट्रेडर्स शिवपुरी के नाम से पाए जाने पर अनुज्ञप्ति क्रमांक01/9-8/आरडीएम/2015 फार्म 24 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रकरण के निराकरण होने तक संबंधित का आतिशबाजी गौदाम सील किया गया है।