शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र पाल सिंह गौर ने हत्या के मामले में आरोपी को तमाम गवाह और सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही दो हजार रूपए का अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थ दण्ड जमा न किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोकअभियोजक गगन भार्गव द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार फरियादी गायत्री सिकरवार पत्नि गुलाब सिंह सिकरवार 2 अगस्त 2011 को लगभग 4 बजे अपने घर पर थी उसी समय आरोपी पिज्जो उर्फ जाकिर उर्फ फिरोज पुत्र सलीम उम्र 19 वर्ष निवासी घोसीपुरा कमलागंज उसके घर में घुस आया। जो एक आवारा किस्म का था।
उसने सोहन उर्फ सुनील को घर में घुसकर प्रहार किया। जिससे उसकी मौत हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट फिजीकल चौकी में की गई जिस पर पुलिस ने आरोपी फिरोज के विरूद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 2 हजार रूपए का अर्थ दण्ड तथा अर्थ दण्ड जमा न किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 452 के तहत एक वर्ष का कारावास व एक हजार रूपए के अर्थ दण्ड जमा न करने पर एक माह का कारावास की सजा से विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया है।