
फोरम ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि यदि दो माह की अवधि में बीमा कंपनी ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया तो आदेश दिनांक से भुगतान प्राप्त होने तक उसे 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर से उपभोक्ता को साधारण व्याज का भुगतान भी करना होगा। आवेदक को अभिभाषक शुल्क सहित प्रकरण व्यय दिलाने का आदेश भी उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दिया है।
उपभोक्ता फोरम में आवेदक दिनेश कुमार गुप्ता ने अपना परिवाद प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसके स्वामित्व की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर एमपी 33 एमई 7093 का बीमा उसने ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। उसकी मोटरसाइकिल 11 फरवरी 2013 को चोरी हो गई थी।
जिसकी सूचना उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बीमा कंपनी को दी थी। सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद भी बीमा कंपनी ने बीमित मूल्य राशि 40 हजार रूपए का भुगतान नहीं किया। इस कारण वह हीरो होण्डा स्पेलेण्डर का मूल्य 40 हजार रूपए मय ब्याज के तथा क्षतिपूर्ति राशि 20 हजार रूपए एवं प्रकरण व्यय बीमा कंपनी से प्राप्त करने का अधिकारी है।
इस मामले में उपभोक्ता फोरम में निर्णय दिया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत बीमा दावे का लगभग दो वर्ष की अवधि में भी निराकृत न कर बीमा कंपनी ने सेवा में स्पष्ट कमी की है।