हेल्थ इंश्योरेंस की रकम हड़पने वाली ओरियन्टल इंश्योरेंस पर जुर्माना

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एके वर्मा और सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता एवं राजीव कृष्ण शर्मा ने एक फैसले में ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह महिला चिकित्सक डॉ. वीना कुमरा को नेत्र शल्य चिकित्सा में व्यय की गई 89 हजार रूपए राशि का भुगतान करे। 

यह राशि भुगतान न कर बीमा कंपनी ने सेवा में कमी की है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि लेडी डॉ.वीना कुमरा को उस स्थिति में बीमा कंपनी क्लेम प्रस्तुति दिनांक से भुगतान देने तक की अवधि का उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण व्याज भी अदा करे। 

भुगतान करने में चूक की स्थिति में बीमा कंपनी को संपूर्ण राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करना होगा। इसके अलावा आवेदिका को अभिभाषक शुल्क सहित प्रकरण व्यय के रूप में दो हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जाए। 

यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब बीमा कंपनी ने महिला चिकित्सक को बीमा कराने के बाद भी शल्य चिकित्सा में ब्यय हुई राशि का भुगतान नहीं किया। आवेदिका बीना कुमरा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत ऑरियेन्टल इश्योरेंस कंपनी से 14 दिस बर 2013 से 13 दिस बर 2014 तक की अवधि के लिए बीमा कराया था। 
बीमा अवधि में ही आवेदिका को आंख के पर्दे में पीसीव्ही बीमारी हो गई। जिसका इलाज उसने एलव्ही प्रसाद आई इंस्टीट्यूट बंजारा हिल्स हैदराबाद में कराया था। जिस पर 89 हजार रूपए खर्च हुए लेकिन बीमा कंपनी ने 23 अप्रैल 2014 को उसका बीमा दावा इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवेदिका ने 24 घंटे भर्ती रहकर इलाज नहीं कराया था। इस मामले में आवेदिका के अभिभाषक ने दलील दी कि आवेदिका एवं उनके पति डॉक्टर हैं तथा डिस्चार्ज के बाद बरती जाने वाली सावधानियों से परिचित हैं। इसलिए 24 घंटे भर्ती न रहकर संबंधित चिकित्सक ने उसी दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। अत: आवेदिका बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है।