सन 1936 के बीजक ने लगाया अतिक्रमण विरोधी मुहिम का झटका

शिवपुरी। कोर्ट रोड़ पर हरिमोहन लढ़ा के पास स्थित फल मंडी पर 1936 का बीजक मिला है। इस मंडी का निर्माण उस समय हुआ था और जिन व्यापारियों को अतिक्रमण के नोटिस मिले है। उनके निर्माण इसी मंडी की सीध में है और प्रशासन ने भी आज कोर्ट रोड पर अतिक्रमको की नापतौल की उसमें अतिक्रमको के हिसाब से निर्माण कार्य सही पाए गए है। 

कोर्ट रोड़ के मारवाड़ी भोजनालय से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक के उन लगभग दस दुकानदारों के निर्माण कार्यो की नापतौल नगर पालिका द्वारा की गई। जिन्हें अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं। व्यापारियों के अनुसार उनके निर्माण कार्य रजिस्ट्री के अनुसार पाए गए। 

ऐसे में व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस मिलने पर सवाल अवश्य खड़े हो गए हैं। उक्त नापतौल नपा प्रशासन द्वारा खेल मंत्री और स्थानीय विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के निर्देश के बाद की गई। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि बिना कागजात देखे अतिक्रमण नहीं हटाए जायें। विदित हो कि जिन व्यापारियों को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिला था वे राहत पाने के लिए यशोधरा राजे सिंधिया से मिले थे। 

मारवाड़ी भोजनालय क्षेत्र में अतिक्रमण की परिधि में आने वालों में जिला कांग्रेस महामंत्री राकेश जैन आमोल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ लढ़ा भी थे। इस क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं की लाईन के व्यापारियों को साढे चार-साढे चार फिट अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। 

जबकि इनके सामने वाले मारवाड़ी भोजनालय की लाईन के दुकानदारों को तीन-तीन फिट अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। बताया जाता है कि 24 व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे। जिनमें से विष्णु गोयल, सिसौदिया, दामोदर गोयल सहित कुछ व्यापारियों के निर्माण कार्य तोड़ भी दिए गए थे। लेकिन कुछ व्यापारी माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले आए थे। 

जिसके कारण उनके निर्माण कार्य नहीं टूट पाए थे। ये व्यापारी यशोधरा राजे सिंधिया के शिवपुरी आगमन के अवसर पर उनसे मिले और उनसे कहा कि वह अतिक्रामक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें नोटिस दिए गए हैं। 

इस पर यशोधरा राजे सिंधिया ने एडीएम नीतू माथुर और एसडीएम रूपेश उपाध्याय एवं मु य नगर पालिका अधिकारी रणवीर कुमार को निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व वह व्यापारियों के कागजातों का भी परीक्षण करें और इस हेतु आज ही जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापारियों से उनक पक्ष जानें। इस बैठक में व्यापारियों ने अपनी रजिस्ट्रियां पेश की और अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अतिक्रमण हटाने के पहले नापतौल की जाएगी। 

अब कैसे होगी 44 फिट की कोर्ट रोड़
मारवाड़ी भोजनालय क्षेत्र में सडक़ लगभग 36 फिट है और इसी कारण 44 फिट कोर्ट रोड़ करने के लिए दोनों ओर के व्यापारियों को निर्माण कार्य दोनों ओर 8 फुट हटाने के नोटिस दिए गए थे लेकिन अब जब व्यापारियों के निर्माण कार्य वैधानिक है तो सवाल यह है कि कोर्ट रोड़ कैसे 44 फिट की होगी। विधायक प्रहलाद भारती का कहना है कि ऐसी स्थिति में उक्त स्थल पर या तो कोर्ट रोड़ 36 फिट की ही बनाई जाए अथवा अधिगृहण कर व्यापारियों को मुआवजा दिया जाए। 

फल मंडी पर मिला 1936 का बीजक
कोर्ट रोड़ पर हरिमोहन लढ़ा के पास स्थित फल मंडी पर 1936 का बीजक मिला है। इस मंडी का निर्माण उस समय हुआ था और वह मंडी कथित अतिक्रामकों के निर्माण कार्य की सीध में है। इससे भी व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।