
अतिक्रामकों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिए जाने की अवधि समाप्त होने के बाद आज प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने सुबह सात बजे से ही कोर्ट रोड़ से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरे जोरशोर से शुरू कर दी।
शहर की नींद अभी टूटी भी नहीं थी कि हिटैची गरजने लगी तथा कोर्ट रोड़, हम्माल मोहल्ला, सब्जी मंडी और फल मंडी के अतिक्रमण धड़ाधड़ टूटने लगे। प्रशासन ने अतिक्रामकों को संभलने का मौका दिए बिना बंद आंखों से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया।
इसका परिणाम यह हुआ कि सब्जी मंडी बाहर से कैसे दिखती है यह काफी समय बाद नजर आया। गल्र्स स्कूल का मु य दरबाजा और उसकी बाहरी दीवारें भी पहली बार दृष्टिगोचर हुई। सडक़ों से स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के अतिक्रमण हटाए गए।
फल मंडी के पास पानी की टंकी के नीचे लगे फलों की गुमटियों को धड़ाधड़ हटा दिया गया। वहीं गल्र्स स्कूल की दीवार से लगे हाथ ठेलों को भी जमीदोज कर दिया गया। नालियों का अतिक्रमण कर दुकानों के बाहर लगे छज्जे, टीनशेड, जीने आदि हिटैची की मदद से साफ कर दिए गए।
नपा ने पूर्व में ही इस अतिक्रमण को हटाने को अलटीमेटम 8 जूलाई तक दे रखा था, इसीक्रम में सुबह सात बजे अतिक्रमण विरोधी दस्ता कोर्ट रोड़ पर जा पहुंचा जिसमें एसडीएम रूपेश उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी जीडी शर्मा, मु य नगर पालिका अधिकारी रणवीर कुमार, स्वास्थ्य अधिकारी गोविन्द भार्गव,सहित राजस्व अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी और बड़ी सं या में पुलिस बल, हिटैची और मदाखलत दस्ते के कर्मचारी शामिल थे। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अस्पताल चौराहे से प्रारंभ की गई।
अतिक्रमण हटाने की यह कार्यवाही दोपहर तक चलती रही। अतिक्रमण हटते ही 51 फिट की संकुचित सडक़ अपने वास्तविक रूप में आ गई।
नालों पर बने होटल और फैक्ट्री की दीवारें तोड़ी
जनहित याचिका का निराकरण करते हुए एनजीटी भोपाल के निर्देश के बाद नपा प्रशासन ने शहर के नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही आज प्रारंभ कर दी। नपा का दस्ता सुबह आठ वर्फ फैक्ट्री के पास बने नाले पर पहुंची जहां होटल आईस पैलेस और आसपास बने मकानों के छज्जे तोडऩे की कार्यवाही वहीं दुर्गामठ के सामने बनी बाउण्ड्री को भी नपा दस्ते ने तोड़ दिया।
इस दौरान भूमि मालिकों ने एसडीएम रूपेश उपाध्याय को भूमि संबंधित दस्तावेज दिखाए लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कार्यवाही रोकने से इन्कार कर दिया कि टाउन एण्ड कंट्री प्लान के हिसाब से नालों के दोनों ओर 10-10 फिट की जगह छोडक़र निर्माण किये जाने का नियम हैं, लेकिन उस नियम को दरकिनार करते हुए आप लोगों ने निर्माण किए हैं। ऐसी स्थिति में उन अतिक्रमणों को हटाए जाने की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी।