
जानकारी के अनुसार पीडि़त संयोगिता शर्मा का विवाह 28 नव बर 2012 को आरोपी कृष्णकांत शर्मा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ था। उस समय पीडि़ता के पिता ने अपनी पुत्री को खूब दान दहेज देकर विदा किया लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही आरोपियों के मन में दहेज के प्रति लालसा जाग उठी और आरोपी कृष्णकांत ने अपने पिता रामनिवास शर्मा और बड़े भाई रमाकांत के साथ मिलकर संयोगिता को प्रताडि़त करना शुरू कर दिया।
आरोपीगण उसे दहेज लाने के लिए मजबूर करते और उसकी मारपीट भी करते। यह सिलसिला पिछले ल बे समय से चला आ रहा था। कई बार पीडि़ता के मायके पक्ष ने आरोपियों को समझाने की कोशिश की लेकिन आरोपी नहीं माने और उन्होंने संयोगिता को प्रताडि़त करना जारी रखा जिससे तंग आकर वह थाने पहुंची और तीनों के खिलाफ शिकायत कर दी।
पुलिस ने आरोपी कृष्णकांत, रामनिवास और रमकांत के खिलाफ धारा 498 ए 323 सहित 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया।