
रश्मि ने इस बात की शिकायत महिला प्रकोष्ठ शिवपुरी में की। महिला प्रकोष्ठ द्वारा जांच के बाद कोतवाली में कल सुसरलीजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी निवासी रश्मि उम्र 30 वर्ष का विवाह जितेन्द्र सेन निवासी ग्राम इकरारा थाना उनाव जिला दतिया के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के साथ संपन्न हुआ था और पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया। शादी के कुछ माह बाद तक को रश्मि को ससुरालीजनों ने ठीक से रखा।
लेकिन इसके बाद से पति जितेन्द्र सेन, ससुर बाबूलाल सेन, सास सुनीता सेन और देवर पवन निवासीगण इकरारा उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे। दहेज में ससुरालीजन दो लाख रुपये की मांग करते थे। पिता की हैसियत को देखते हुए रश्मि ने दहेज लाने ने साफ इंकार कर दिया।
इसके बाद 25 मई 2016 को पति सहित अन्य लोगों ने रश्मि के साथ मारपीट की और रश्मि को मायके भेज दिया। इस बीच रश्मि के पिता ने ससुरालीजनों को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन आरोपीगण दहेज में दो लाख रुपये के बिना रश्मि को ले जाने को तैयार नहीं हुए।
पीडि़त ने इस बात की शिकायत महिला प्रकोष्ठ में दर्ज कराई जिससे बाद महिला प्रकोष्ठ आराधना डेविस ने जांच की गई जिसके बाद कल कोतवाली में पति, सास, ससुर और देव के खिलाफ भादवि की धारा 498 ए, ताहि 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया।