
इस मामले की जॉच एसडीओपी जीडी शर्मा कर रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण कल्लू उर्फ कल्याण कोरी,सीताराम, रामसखी और हल्के निवासी मुढैनी के विरूद्ध भादवि की धारा 304 बी, 498 ए और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपीगण मृतिका ललिता के पति, सास, ससुर और देवर हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के लिए ललिता की गला दबाकर हत्या कर दी।
जानकारी के अनुसार 31 मई 2016 को ग्राम मुढैनी की 20 वर्षीय युवती ललिता को पेट में दर्द और उल्टी दस्त होने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
इस मामले में मृतिका की माँ माहेश्वरी और पिता मलखान निवासी बहेता गसमानी जिला श्योपुर ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को उसका पति कल्ला, ससुर सीताराम, सास रामकली और देवर हल्के दहेज के लिए प्रताडि़त करते थे। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच एसडीओपी जीडी शर्मा द्वारा की गई। जिसमें यह मामला दहेज हत्या का होना पाया गया।
गला दबाकर की थी ललिता की हत्या
इस मामले में मृतिका ललिता के पिता मलखान ने एसडीओपी जीडी शर्मा को दिए गए बयान में बताया कि उसका दामाद कल्लू इन्दौर में पढ़ाई करता था। जिसके लिए उनसे 10 हजार रूपए की मांग की गई। यह रूपए उन्होंने दे दिए। लेकिन इसके बाद फिर उनसे 50 हजार रूपए की मांग की गई। जिसे देने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद उनकी पुत्री ललिता की ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी।