
कलेक्टर राजीव दुबे के निर्देशानुसार बलारपुर मेले का आयोजन तहसीलदार शिवपुरी की देखरेख में होगा, जो संपूर्ण मेले के प्रभारी रहेगे। तहसीलदार के सहयोग के लिए जनपद पंचायत शिवपुरी के मु य कार्यपालन अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी नेशनल पार्क को सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। धार्मिक मेले की व्यवस्था मे सहायक संचालक माधव नेशनल पार्क ईको विकास समिति सुरवाया के माध्यम से मु य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी के समन्वय से किया जाएगा जबकि नेशनल पार्क की सीमा से बाहर ग्राम करई मे होने वाले मनोरंजन मेले की व्यवस्था मु य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी को जवाबदेही निर्धारित की गई।
मेला ग्राउण्ड के लिए सीमांकन का कार्य तहसीलदार द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बलारपुर मेले में मंदिर की पुताई, मेला स्थल की साफ-सफाई, मार्ग की मर मत, मार्ग को चिन्हित कर मंदिर परिसर में श्रृद्धालुओ की सुविधा हेतु मैटी की व्यवस्था एवं अन्य अनुपार्किंग कार्य सहायक संचालक नेशनल पार्क द्वारा कराई जाएगी। इस कार्य में सहयोग के लिए थाना प्रभारी सुरवाया एवं तहसीलदार शिवपुरी करेंगे।
मेले में 24 घंटे तैनात रहेेंगे कर्मचारी
एसडीएम ने बताया कि मंदिर परिसर में गर्भगृह के अंदर आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी तहसीलदार द्वारा लगाई जाएगी। जिसमें महिला कर्मचारी की भी तैनाती की जाएगी। मेले में एक नियंत्रण केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें 24 घण्टे कर्मचारी तैनात रहेगे। श्री उपाध्याय ने बताया कि मेले की ओर पहुंचने के रास्ते में करैरा की ओर से आने वाले एवं शिवपुरी की ओर से आने वाले मार्ग की हर ग्राम पंचायत में टेंट, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं मु य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी द्वारा जबकि नगर पालिका क्षेत्र मे दो से तीन स्थानों पर उक्त व्यवस्था नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा की जाएगी। मेले मे आने जाने यातायात को सुगम बनाने हेतु यातायात पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। बैठक में बताया गया कि ईको विकास समिति बलारपुर के कार्यकर्ता निर्धारित रंग की यूनिफोम में रहेगे। जिसमें टीशर्ट एवं कैप निर्धारित किया गया है।
पशुबलि नहीं लगेगी, पार्किंग का लगेगा किराया
मेला परिसर में पशुबलि पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगी। मेला परिसर मे वाहन पार्किंग, दुकानो का किराया ईको विकास समिति बलारपुर द्वारा पूर्व की भांति बस, टेक्टर, ट्रक, हैवी व्हीकल का किराया 50 रूपए प्रति वाहन, जीप आदि का किराया 20 रूपए प्रति वाहन एवं मोटर साईकिल का किराया 10 रूपए प्रति वाहन वाहनचालक अथवा मालिक से लिया जाएगा जिसकी रशीद दी जाएगी। ईको विकास समिति द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि बसूल नहीं की जाएगी। जबकि मेले में लगने वाले दुकानो का किराया 100 रूपए प्रति दिन के मान से लिया जाएगा। मेले में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमो की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा कराई जाएगी।