शिवपुरी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी श्री रूपेश उपाध्याय द्वारा शासकीय कार्यो के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना एवं कृषकों के प्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित करने पर ग्राम शंकरपुर, टोंका में पटवारी के पद पर पदस्थ विष्णु प्रसाद मौर्य को म.प्र.सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। पटवारी मौर्य को नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में मु यालय तहसील शिवपुरी रहेगा।कार्य में लापरवाही,पटवारी निलबिंत
3/29/2016
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शिवपुरी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी श्री रूपेश उपाध्याय द्वारा शासकीय कार्यो के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना एवं कृषकों के प्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित करने पर ग्राम शंकरपुर, टोंका में पटवारी के पद पर पदस्थ विष्णु प्रसाद मौर्य को म.प्र.सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। पटवारी मौर्य को नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में मु यालय तहसील शिवपुरी रहेगा।
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