दांतो से होंट काटने वाले आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने अपने एक अहम फैंसले में भोलू ढीमर द्वारा दांतों से फरियादी का होंट काटने  के आरोप मेें चार वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया अर्थ दण्ड अदा न करने पर एक माह का सश्रम कारावास और भुगताना होगा। 

अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2014 को फरियादी विमला लोधी का भाई हल्कैया उर्फ आशाराम निवासी भड़ौता कल्याण की पौर में बैठा था तभी सुल्तान पुत्र हरीराम ढीमर उम्र 55 साल, भोलू पुत्र सुल्तान ढीमर उम्र 26 साल, नीरज पुत्र सुल्तान उम्र 23 साल वहां आये और आशाराम को अश्लील गालियां देने लगे। 

जब इस बात का विरोध आशाराम ने किया तो उसे जानसे मारने की धमकी देते हुए भोलू ढीमर ने उसका होंट अपने दांतों काट दिया। जिससे उसके यहां गंभीर चोट पहुंची। 

इस बात की रिपोर्ट फरियादी आशाराम की बहिन विमला लोधी ने कोलारस थाने में की जिस पर से पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506 बी, 323 एवं 326 का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

 जिस पर से विद्वान न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद सुल्तान पुत्र हरीराम ढीमर, नीरज पुत्र सुल्तान ढीमर को दोष मुक्त करते हुए भोलू ढीमर को धारा 326 में दोषी करार  देते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है।