शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने पिता पुत्र की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रूपए का दण्ड भी आरोपित किया है। तथा दूसरे आरोपी को साक्ष्यों को आधार बरी कर दिया गया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना दिनांक 17-18 मई 2014 की दर यानी रात बैराड़ के ग्राम भदेरा में खेत में मवेशी घुसने के विवाद पर शिवचरण व उसके बेटे अमर सिंह पर आरोपी लल्लू उर्फ राजेन्द्र रावत व उसके भाई पप्पू रावत ने प्राणघातक हमला बोल दिया था इस हमले में शिवचरण व अमर सिंह की मौत हो गई थी।
पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज चालन न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायाधीश ने विचार विमर्श व साक्ष्यों के आधर पर हत्या आरोपी लल्लू उर्फ राजेन्द्र रावत को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। व साक्ष्यों के आधार पर पप्पू रावत को बरी कर दिया गया है।

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