शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश वीएस पाटीदार ने महिला को दहेज प्रताडऩा देकर आत्महत्या के लिए विवश करने वाले पति व सास को सात साल के सश्रम कारावास एंव अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन राजकुमार पाठक ने की।
अभियोजन के अनुसार 27 सित बर 2011 को आरोपी रामकिशन ने खनियांधाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 सित बर की रात को मेरी पत्नी लक्ष्मी को ईलाज कराने के लिए मुहारी ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ तो यह तथ्य उजागर हुए कि लक्ष्मी का पति रामकिशन व सास कलिया बाई उसे दहेज में बाईक व 10 हजार रूपए लाने के लिए शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा देते थे। इस मामलें में पुलिस ने दोनों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा,दहेज हत्या और दुष्प्रेरण की धाराओं में प्रकरण कायम कर सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एंव साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी रामकिशन पुत्र विक्रम सिंह लोधी उम्र 20 वर्ष व कलिया बाई पत्नी विक्रम सिंह लोधी उम्र 42 साल निवासी चमरौआ मजरा डोडराया को धारा 304 ख,दुष्प्रेरण की धाराओं में क्रमश: 7 साल व 5 साल के कारावास एंव 500-500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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