परिक्षा केन्द्रो पर धारा 144 लागू,नकल के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करे:कलेक्टर

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। जिला कलेक्टर राजीव दुबे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं सभी राजस्व अधिकारियों को कहा कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड की हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षाएं जिले में क्रमश: 01 मार्च एवं 02 मार्च 2016 से शुरू हो रही है। 

परीक्षा हेतु बनाए गए केन्द्रों पर विशेष निगरानी एवं सतकता बरतें, नकल करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध स त कार्यवाही करें। इन परीक्षाओं में किसी भी हालत में नकल न होने दें। ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनमें पूर्व वर्षों में नकल के प्रकरण सामने आए है। 

उन केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखें। इस आशय के निर्देश आज जिला कलेक्टर राजीव दुबे ने हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षा 2016 के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुर्रेशी, जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी डी.के.मौर्य, एडीएम श्रीमती नीतू माथुर, एसडीएम शिवपुरी रूपेश उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रसाद सहित अन्य अधिकारी एवं संबंधित परीक्षा केन्द्रो के प्रमुख उपस्थित थे। 

कलेक्टर राजीव दुबे ने कहा कि समस्त एसडीएम परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विकासखण्ड स्तरों पर बैठक आयोजित करें। जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

कलेक्टर श्री दुबे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाओं में नकल की प्रवृश्रि को रोकने हेतु नियुक्त किए गए अधिकारी आकस्मिक रूप से परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल न हों। 

उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्र ले जाने हेतु नियुक्त किए गए अधिकारी संबंधित थाने पर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर प्रश्न-पत्र प्राप्त करें। जिससे परीक्षा केन्द्रों पर समय पर प्रश्न पत्र पहुंच सके और परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। 

परीक्षा केन्द्रों पर होगी धारा 144 लागू
जिला मजिस्ट्रेट  राजीव दुबे ने परीक्षा केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने साथ धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, गुप्ती, लोंहागी एवं घातक पदार्थों को साथ लेकर विचरण नहीं करेगा और ना ही उनका सार्वजनिक प्रदर्शन एवं प्रयोग करेगा, पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं रहेंगे। 

लायसेंसी शस्त्र लेकर विचरण नहीं करेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड सहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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