
तहसीलदार ने भी अपने सशर्त नामांतत्रण में स्पष्ट किया था कि क्रेता नीतेश गोयल पुत्र शिवशंकर गोयल का नामांतरण इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि यह नामांतरण केवल राजस्व अभिलेख अधतन की प्रक्रिया मात्र है और इसका स्वत्व एवं अधिपत्य से कोई संबंध नहीं है। इसके बाबजूद भी और तहसीलदार शिवपुरी द्वारा सर्व किये गए नोटिस के बाबजूद भी नीतेश गोयल द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार विवादित भूमि शहर की बेशकीमती जमीन है और प्राईम लोकेशन पर है। उक्त विवादित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्ड पीठ ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। लेकिन नीतेश गोयल द्वारा उक्त भूमि पर 60 फीट ल बी और 5 फीट ऊंची बाउण्ड्री बाल का निर्माण कराया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन को शिकायत की जिस पर निर्माण कर्ता नीतेश गोयल को नोटिस जारी किया गया और नोटिस में कहा गया है कि उक्त निर्माण उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
इसलिए 7 दिन में इस अवैध निर्माण को हटाकर जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है। हालांकि कल पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन इसके बाद भी बाउन्ड्री बाल का निर्माण लगातार हो रहा है। स्थानीय नागरिकों ने उक्त विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रोकने और रिसीवर नियुक्त करने की मांग की है।