चिटफंड कम्पनी पॉलिसी के मुताबिक पेमेंट करे: उपभोक्ता फोरम

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एके वर्मा और सदस्य अंजू गुप्ता ने एक फैसले में बीमा पॉलिसी करने वाली कंपनी एचबीएन डेयरी एण्ड प्राइवेट लिमिडेट दिल्ली (Hbn Dairies & Allied Ltd) को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता स्व: चन्द्रभान सिंह कुशवाह की पत्नी शकुंती बाई निवासी नरवर को बीमा शर्तों के अनुसार तयशुदा राशि का भुगतान करेंगी। 

कंपनी को आदेश दिया है कि वे दो माह की अवधि में परिपक्वता राशि 36 हजार रुपए की डेढ गुना राशि अर्थात 54 हजार रुपए शकुन बाई को दे इस राशि में पूर्व में अदा की गई 6 हजार 502 रुपए की राशि समायोजित कर शेष राशि 47 हजार 498 रुपए अदा की जाए।

वेदिका शकुंती बाई को हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए भी दस हजार रुपए कंपनी भुगतान करे अभिभाषक शुल्क सहित अन्य खर्च दो हजार रुपए भी देना होगा यह राशि दो माह में अदा न करने पर महिला 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने की हकदार होगी।

महिला के पति चन्द्रभान ने एचबीएन डेयरी एवं एलाइड प्रोडक्ट लिमिडेट से 18 फरवरी 2008 को पॉलिसी क्रमांक 0665202 ली थी इसमें 320 रुपए प्रतिमाह जमा करने थे तय अवधि के बाद 36 हजार रुपए मिलने थे।

19 माह पॉलिसी चलाने के बाद चन्द्रभान सिंह कुशवाह की मृत्यु हो गई और इस अवधि में 6 हजार 80 रुपए पॉलिसी के तहत जमा कराए जा चुके थे इस दुर्घटना बीमा में नॉमिनी चन्द्रभान की पत्नी थी फोरम ने कहा कि नॉमिनी 54 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने की हकदार है।