
जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बदरबास बीएमओ पर प्रसूताओं को समय सीमा में योजनाओं का लाभ न देने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा में 8 हितग्राहियों को प्रसूती सहायता योजना का लाभ न देने के कारण 16 हजार रूपए के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।