शिवपुरी। आज शिवपुरी कलेक्टर राजीव दुबे ने खण्डचिकित्सा अधिकारी बदरवास आर.एल.पिप्पल पर 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बदरबास बीएमओ पर प्रसूताओं को समय सीमा में योजनाओं का लाभ न देने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा में 8 हितग्राहियों को प्रसूती सहायता योजना का लाभ न देने के कारण 16 हजार रूपए के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।